उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा UTTARAKHAND GIVEN SPECIAL CATEGORY STATUS
UTTARAKHAND GIVEN SPECIAL CATEGORY STATUS उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा WHEN WAS UTTARAKHAND GIVEN SPECIAL CATEGORY STATUS 2 मई , 2001 को केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को 1 अप्रैल , 2001 से विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार उत्तराखंड देश के उन राज्यों में सम्मिलित हो गया है जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। क्या है विशेष राज्य का दर्जा देश के आर्थिक रूप से पिछड़े और जनजाति बहुलक आबादी वाले पहाड़ी इलाके अथवा पडोसी मुल्क की सीमा से लगे हुए राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। ऐसे प्रदेशों को केंद्र सरकार की तरफ से विशेष प्रावधान के जरिए उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) में छूट और योजना सहायता में सहूलियतें मिलती हैं। यदि कोई निवेशक इन राज्यों में निवेश करता है तो उन्हें टैक्स बेनिफिट मिलता है। विशेष श्रेणी प्राप्त राज्यों को केन्द्रीय सहायता एक विशेष रियायती पैमाने पर मिलती है। अब उत्तराखण्ड को मिलने वाली केन्द्रीय सहायता में 90 प्रतिशत हिस्सा अनुदान का और 10 प्रतिशत ऋणों का है। जबकि अन्य राज्यों को मिलने वाली सहायता में अनुदान क...